नीसा टेक संग निदेशकों को SEBI ने जारी किया आदेश, तीन महीनों में निवेशकों का पैसा ब्याज के साथ लौटाने को कहा

By भाषा | Published: April 8, 2020 02:57 PM2020-04-08T14:57:59+5:302020-04-08T14:57:59+5:30

नीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को बाजार नियामक सेबी ने आदेश दिया है कि वो तीन महीनों के अंदर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ निवेशकों से कथित रूप से लिए गए पैसों को लौटाए।

SEBI orders Neesa Tech, its directors to return investors' money in three months | नीसा टेक संग निदेशकों को SEBI ने जारी किया आदेश, तीन महीनों में निवेशकों का पैसा ब्याज के साथ लौटाने को कहा

सार्वजनिक निर्गम के जरिए 50 से अधिक लोगों को जारी की गई प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य है। (फाइल फोटो)

Highlightsनीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को अन्य चीजों के साथ एक प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की भी आवश्यकता थी, जो वे करने में असफल रहे।उन्हें प्रतिभूति बाजार से कम से कम चार साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है।

नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने नीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को आदेश दिया है कि वे निवेशकों से कथित रूप से लिए गए धन को तीन महीनों के भीतर लौटाए। उन्हें प्रतिभूति बाजार से कम से कम चार साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। सेबी ने कहा है कि यह धन 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ लौटाया जाए। 

कंपनी ने 185 निवेशकों से वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों (ओसीडी) के जरिए धन जुटाया था और ऐसा करने के दौरान कंपनी अधिनियम और आईसीडीआर मानदंडों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। किसी कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गम के जरिए 50 से अधिक लोगों को जारी की गई प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य है। 

कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन ओसीडी को 'लंबी अवधि की उधारी' के एक हिस्से के रूप में दर्शाया था और 31 मार्च 2013 को ओसीडी के जरिए प्राप्त राशि 63 लाख रुपये थी, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 1.86 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। कंपनी और उसके निदेशकों को अन्य चीजों के साथ एक प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की भी आवश्यकता थी, जो वे करने में असफल रहे। ऐसे में सेबी ने मंगलवार को आदेश दिया कि नीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को तीन महीने के भीतर ओसीडी के माध्यम से जमा की गई धनराशि को प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करना होगा।

Web Title: SEBI orders Neesa Tech, its directors to return investors' money in three months

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