सेबी ने शेयर खरीद में फर्जीवाड़े पर लगाया 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

By भाषा | Published: November 25, 2021 07:53 PM2021-11-25T19:53:56+5:302021-11-25T19:53:56+5:30

SEBI imposes a fine of Rs 1.15 crore on fraud in share purchase | सेबी ने शेयर खरीद में फर्जीवाड़े पर लगाया 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेबी ने शेयर खरीद में फर्जीवाड़े पर लगाया 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 25 नवंबर बाजार नियामक सेबी ने शेयरों के कारोबार में फर्जीवाड़े को लेकर वॉल्टेयर लीजिंग ऐंड फाइनेंस लिमिटेड और उसके कुछ अधिकारियों पर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने एक बयान में कहा कि इस कंपनी से जुड़े लोगों के अलावा 11 अन्य लोग भी इस अर्थदंड में भागीदार हैं। यह जुर्माना अगस्त 2014 से लेकर जुलाई 2015 के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच के बाद लगाया गया है।

सेबी ने बताया कि इस कंपनी के शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ की गई थी। इस काम में बाहरी लोगों के अलावा कंपनी और उसके निदेशक दिलीप राजकुमार पटोदिया, अमलेश साधू और हरिवल्लभ मूंदड़ा की भी संलिप्तता पाई गई है।

इस कंपनी पर 10 लाख रुपये और उसके तीनों निदेशकों पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सेबी ने 11 अन्य लोगों पर भी पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने एक अन्य आदेश में कहा कि 12 कंपनियों पर विभिन्न मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में उसने 88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें निकिता फॉरेक्स, नेचर इंफोसॉफ्ट, टॉपलाइन फेब्रिक्स और तुषार कमोडिटिज भी शामिल हैं।

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Web Title: SEBI imposes a fine of Rs 1.15 crore on fraud in share purchase

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