सेबी ने भेदिया कारोबार मामले में पूनावाला फिनकॉर्प के प्रबंध निदेशक, सात अन्य पर प्रतिबंध लगाया
By भाषा | Published: September 15, 2021 11:21 PM2021-09-15T23:21:43+5:302021-09-15T23:21:43+5:30
नयी दिल्ली, 15 सितंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पूनावाला फिनकॉर्प के प्रबंध निदेशक अभय भूटाडा तथा सात अन्य इकाइयों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है। इन इकाइयों पर यह रोक कंपनी के शेयरों में भेदिया कारोबार के लिए लगाई गई है। पूर्व में इस कंपनी का नाम मैग्मा फिनकॉर्प था।
इसके अलावा नियामक की ओर जारी अंतरिम आदेश में 13 करोड़ रुपये की गलत तरीके से की गई कमाई को जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है।
फरवरी, 2021 में नियामक की प्रणाली में कंपनी के शेयरों को लेकर भेदिया कारोबार संबंधी अलर्ट मिला था। उसी समय पूनावाला समूह की इकाई राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लि. द्वारा मैग्मा कॉर्प में नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण की भी घोषणा की गई थी। इस अलर्ट के बाद सेबी ने मामले की जांच की थी।
भूटाडा के अलावा सौमिल शाह, सुरभि किशोर शाह, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंगलाल अग्रवाल, राकेश राजेंद्र भोजगधिया, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ तथा अभिजीत पवार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।