सेबी ने NDTV के प्रमोटर प्रणब रॉय और राधिका रॉय पर लगाया दो साल का प्रतिबन्ध, किसी भी कंपनी में नहीं ले सकेंगे प्रबंधकीय पद
By विकास कुमार | Published: June 15, 2019 02:47 PM2019-06-15T14:47:24+5:302019-06-15T14:47:24+5:30
सेबी ने अपने 51 पेज के फैसलों में कहा है कि वीसीपीएल(विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड) और आईसीआईसीआई बैंक से लिए हुए लोन एग्रीमेंट की जानकारी अपने शेयरधारकों को नहीं दी. सेबी ने इसे छोटे निवेशकों के साथ धोखा माना है.
सेबी ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणब रॉय और राधिका रॉय को दो साल के लिए सिक्यूरिटी मार्केट से बैन कर दिया है. बाजार नियामक संस्था ने उनके होल्डिंग फर्म आरआरपीआर को भी पूंजी बाजार की गतिविधियों से प्रतिबंधित किया है. इस दौरान प्रणब रॉय एनडीटीवी सहित किसी भी कंपनी में प्रबंधकीय पद नहीं संभाल सकते हैं.
सेबी ने अपने 51 पेज के फैसलों में कहा है कि वीसीपीएल(विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड) और आईसीआईसीआई बैंक से लिए हुए लोन एग्रीमेंट की जानकारी अपने शेयरधारकों को नहीं दी.
सेबी की कार्रवाई
सेबी ने इसे छोटे निवेशकों के साथ धोखा माना है. नियामक के मुताबिक, फर्म के तीन प्रमोटर ने किसी भी लोन की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दिया जिससे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के हित प्रभावित हुए. सेबी के सदस्य एस.के.मोहंती ने कहा है कि अगर इस मामले में कड़ा फैसला नहीं लिया जाता तो सिक्योरिटीज मार्केट में इसका गलत सन्देश जाता.
एनडीटीवी के मुताबिक, सेबी ने प्रणब रॉय और राधिका रॉय के डायरेक्टर पद और सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबन्ध को लेकर जो फैसला लिया है वो गलत तथ्यों पर आधारित है. आने वाले कुछ दिनों में प्रणब रॉय इस मामले में लीगल एक्शन लेंगे.
इस मामले में एनडीटीवी के शेयर होल्डर क्वांटम सिक्यूरिटी ने इस बारे में 2017 में सेबी से शिकायत की थी. क्वांटम सिक्यूरिटी ने सेबी से कहा था कि एनडीटीवी ने अपने लोन एग्रीमेंट की जानकारी नहीं दी थी. जिसे सेबी ने कोड ऑफ़ कंडक्ट माना.