ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात को जल्द मंजूरी देने के नियमों में ढील

By भाषा | Published: May 15, 2021 09:24 PM2021-05-15T21:24:46+5:302021-05-15T21:24:46+5:30

Rules for early approval of import of oxygen cylinders relaxed | ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात को जल्द मंजूरी देने के नियमों में ढील

ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात को जल्द मंजूरी देने के नियमों में ढील

नयी दिल्ली 15 मई केंद्र सरकार ने चिकित्सकीय उपयोग के ऑक्सीजन सिलेंडर और दाब वाले टैंक के आयात को जल्द मंजूरी देने के उद्देश्य से नियमों में ढील देने का निर्णय किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय गैस सिलेंडर नियम, 2016 कानून के तहत लिया गया है।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार यह निर्णय अगले छह महीने या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के अगले आदेश तक जारी रहेगा।

सरकार द्वारा यह निर्णय लेने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर और कंटेनरों की खेप आयात करने से पहले पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का प्रमाणन अनिवार्य नहीं होगा।

हालांकि, ऑक्सीजन सिलिंडरों के इस्तेमाल से पहले पीईएसओ का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी, जिसमें वजन और हाइड्रो परीक्षण शामिल होता है। वहीं भारतीय दूतावासों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑक्सीजन सिलिंडरों में लदान से पहले भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन होना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘भरे हुए सिलिंडरों के मामले में, भारत को निर्यात करने वाली एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि सिलिंडर में भरी ऑक्सीजन इतनी शुद्ध है और उसका संकेंद्रण उतना है कि वह चिकित्सा उपयोग के लिए ठीक है।’’

इसके अलावा, भारत में पहुंचने के तुरंत बाद ऐसे भरे सिलिंडरों का पीईएसओ की पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा नमूना आधार पर निरीक्षण करना होगा और चिकित्सा उपयोग के लिए प्रमाणित करना होगा।

बयान में कहा गया कि कोई भी कोविड केंद्र पाइपलाइन के माध्यम से गैसीय चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति या खुले स्थानों में सिलेंडर भरने के लिए वेपोराइज़र के साथ तरल सिलेंडर का उपयोग कर सकता हैं।

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Web Title: Rules for early approval of import of oxygen cylinders relaxed

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