राघव बहल, रितु कपूर ने कथित कपटपूर्ण व्यापार मामले को खत्म करने के लिए सेबी को 61 लाख रुपये दिए
By भाषा | Published: July 14, 2021 10:31 AM2021-07-14T10:31:55+5:302021-07-14T10:31:55+5:30
नयी दिल्ली, 14 जुलाई राघव बहल और रितु कपूर ने पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के शेयरों में कथित रूप से फर्जीवाड़े के एक मामले को खत्म करने के लिए बाजार नियामक सेबी को लगभग 61 लाख रुपये का भुगतान किया है।
इस मामले में आरोप लगाया गया था कि बहल और कपूर ने अन्य संबंद्ध संस्थाओं के साथ व्यापार करके व्यापार की एक भ्रामक स्थिति बनाई और पीएमसी फिनकॉर्प के शेयरों की कीमत में हेरफेर किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को पारित एक निपटान आदेश में यह बात कही।
आदेश के मुताबिक ऐसा करके उन्होंने कथित तौर पर कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध के मानदंडों का उल्लंघन किया।
नियामक ने 29 मार्च 2012 से 31 मार्च 2015 के दौरान पीएमसी फिनकॉर्प के शेयरों में जांच के बाद यह कार्रवाई शूरू की थी।
बहल और कपूर को जुलाई 2020 में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भेजा गया था। कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उन्होंने नियामक के पास एक निपटान आवेदन दायर किया था।
उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा निपटारे की शर्तों पर विचार किया गया और इसकी सिफारिश को सेबी के पूर्णकालिक सदस्यों के एक पैनल द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार 17 जून को राघव बहल ने 31.32 लाख रुपये और रितु कपूर ने 29.67 लाख रुपये का भुगतान किया।
सेबी ने कहा, ‘‘यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त एससीएन के तहत राघव बहल (नोटिस 1) और रितु कपूर (नोटिस 2) के खिलाफ लंबित न्यायिक कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।
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