PNB घोटालाः नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने कसा शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी

By रामदीप मिश्रा | Published: July 2, 2018 10:30 AM2018-07-02T10:30:34+5:302018-07-02T10:47:06+5:30

सीबीआई ने इंटरपोल को जो दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं उनमें मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट और इस मामले में दायर आरोपपत्रों की जानकारी सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। 

PNB ScamCase: Red Corner Notice issued against Nirav Modi by Interpol | PNB घोटालाः नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने कसा शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी

PNB घोटालाः नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने कसा शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी

Highlightsरेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने या फिर उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। पीएनबी घोटाले के केस से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले में सीबीआई के पूर्व अधिकारी जांच के घेरे में बताए गए। मई में जांच एजेंसी ने नीरव मोदी और 23 अन्य के खिलाफ अदालत में 12000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुंबई, 02 जुलाईः पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13 हजार 500 रुपये करोड़ के घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नीरव के खिलाफ उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने जांच की। इसके बाद नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बताया गया कि सीबीआई ने इंटरपोल को जो दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं उनमें मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट और इस मामले में दायर आरोपपत्रों की जानकारी सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। 

क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?

रेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने या फिर उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस के जरिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी पाया ठहराया गया हो। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है बल्कि उसे अदालत ने दोषी पाया हो।

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सीबीआई के पूर्व अधिकारी भी जांच के घेरे में

इधर, पीएनबी घोटाले के केस से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले में सीबीआई के पूर्व अधिकारी जांच के घेरे में बताए गए। सीबीआई ने पिछले दिनों पूर्व ज्वाइंट डायरेक्ट राजीव सिंह का कम्प्यूटर सीज कर लिया था। शुरूआती जांच में अंदेशा लगा गया कि राजीव सिंह के ई-मेल अकाउंट से कुछ संदिग्ध मेल किए गए हैं, जिसके चलते उनका कम्प्यूटर सीज किया गया।



23 के खिलाफ हो चुके आरोप पत्र दाखिल

गौरतलब है कि मई में जांच एजेंसी ने नीरव मोदी और 23 अन्य के खिलाफ अदालत में 12000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें नीरव के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मयंक मेहता, भाई नीशल मोदी और एक अन्य रिश्तेदार निहाल मोदी भी शामिल हैं। वहीं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाला मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पीएमएलए के तहत आरोप लगाए हैं। नीरव मोदी अपने खिलाफ मामले दर्ज किये जाने से पहले ही देश से बाहर भाग गया था। 

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नीरव कर चुका है चार देशों का यात्रा

नीरव अब तक करीब चार देशों में जा चुका है।1 जनवरी 2018 में वह मुंबई से यूएई गया था। जिसके बाद तमाम एजेंसियों के दवाब के बाद वह फरवरी में हांग कांग पहुंचा था। उस समय  नीरव मोदी के खिलाफ अमेरिका में समाशोधन प्राधिकरण के समक्ष अर्जी लगाने के बाद अब हांग कांग में भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब खबरों की मानें तो कानूनी प्रक्रिया के डर से उसने 14 फरवरी को हांग कांग  छोड़ा है।

एक महीने लंदन में रहा

बताया गया 15 फरवरी को वो लंदन पहुंचा और वहां पर करीब 1 महीने तक रहा। इसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते में वह न्यूयॉर्क चला गया। इस तरह जनवरी से अब तक वह 4 देशों में जा चुका है।गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक के 13400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ रविवार को गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विभाग के चार अधिकारियों से पूछताछ की थी। 

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31 जनवरी को नीरव के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर

सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी के खिलाफ और 15 फरवरी को मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे। बताया गया है कि लोन देने से पहले कंपनियों को एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग फॉर्म भरना होता है जोकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए गए लोन के लिए नहीं भरे गए थे।

सीबीआई कर चुकी है लुकआउट नोटिस जारी

सीबीआई नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों ने भारत आने से इनकार कर दिया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपने वकीलों को माध्यम से सीबीआई को जवाब भेजकर कहा कि वो अभी देश वापस नहीं आ सकते। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भारतीय मीडिया पर पूरे मामले को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया।

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Web Title: PNB ScamCase: Red Corner Notice issued against Nirav Modi by Interpol

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