PNB घोटाला: लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से किया इंकार, पहले भी तीन बार हो चुकी है खारिज

By स्वाति सिंह | Published: June 12, 2019 03:07 PM2019-06-12T15:07:29+5:302019-06-12T15:13:02+5:30

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है।

PNB Scam case: The Royal Courts of Justice in London denies bail to Nirav Modi | PNB घोटाला: लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से किया इंकार, पहले भी तीन बार हो चुकी है खारिज

नीरव मोदी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए।

Highlightsनीरव मोदी ने लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल से पहले जमानत की अर्जी दायर की थी।कोर्ट ने नीरव मोदी की यह चौथी जमानत याचिका है

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका को लंदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नीरव मोदी ने लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल से पहले जमानत की अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने नीरव मोदी की यह चौथी जमानत याचिका है जिसे खारिज किया। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट तीन बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा।

नीरव मोदी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए। नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने सुनवाई पूरी की।

बता दें कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है।

Web Title: PNB Scam case: The Royal Courts of Justice in London denies bail to Nirav Modi

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