1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर कटेगा टीडीएस, आयकर विभाग ने जारी किए दिशानिर्देश, जानें नए नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 23, 2022 04:05 PM2022-06-23T16:05:33+5:302022-06-23T16:07:55+5:30

केंद्रीय बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स की बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1 फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा।

one percent tds will be charged on the transaction amount of crypto | 1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर कटेगा टीडीएस, आयकर विभाग ने जारी किए दिशानिर्देश, जानें नए नियम

1 जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर कटेगा टीडीएस, आयकर विभाग ने जारी किए दिशानिर्देश, जानें नए नियम

Highlightsनए नियम के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से 1 प्रतिशत टीडीएस लागू होगावित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश के दौरान की थी घोषणा

नई दिल्ली: अगले महीने से क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजेक्शन पर टीडीएस काटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) यानि क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के लेवी पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बिक्री पर 1 जुलाई 2022 से 1 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा।

केंद्रीय बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स की बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1 फीसदी का टीडीएस लगाया जाएगा। 1 प्रतिशत टीडीएस के अलावा, केंद्रीय वित्तमंत्री ने क्रिप्टो और एनएफटी सहित डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा भी की है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए नए नियम - 

क्या टैक्स दोनों तरफ से काटा जाएगा - खरीदार और विक्रेता?

सीबीडीटी ने कहा कि अगर खरीदार ने आयकर अधिनियम की धारा 194S के तहत कर की कटौती की है, तो विक्रेता को उसी लेनदेन पर इसे काटने की आवश्यकता नहीं होगी। उचित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, विक्रेता कर की कटौती के संबंध में खरीदार से एक वचनबद्धता ले सकता है।

धारा 194S के तहत कटौती की गई किसी भी राशि का भुगतान केंद्र सरकार को उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर किया जाना है जिसमें कटौती की गई थी। नए नियमों के अनुसार, कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सरकार को इसकी सूचना देने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतानकर्ता को एक टीडीएस प्रमाणपत्र देना चाहिए।

एक्सचेंजों के माध्यम से लेनदेन पर 

सीबीडीटी के मुताबिक किसी भी एक्सचेंज के जरिए ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज की ओर से टैक्स की कटौती की जा सकती है। “यदि लेनदेन एक एक्सचेंज के माध्यम से होता है तो इस प्रावधान को लागू करने में व्यावहारिक समस्या है। इस व्यावहारिक मुद्दे को दूर करने और कठिनाई को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में, एक विकल्प के रूप में, एक्सचेंज द्वारा कर में कटौती की जा सकती है।" 

Web Title: one percent tds will be charged on the transaction amount of crypto

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