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ITR Filing 2025: क्या आपने भी की है ये लेन-देन तो भरना होगा ITR, वरना घर आ जाएगा नोटिस

By अंजली चौहान | Updated: September 10, 2025 10:14 IST

ITR Filing 2025: जिन व्यवसायों का वार्षिक कारोबार 60 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

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ITR Filing 2025: आईटीआर 2025 की समय सीमा 15 सितंबर को समाप्त हो रही है। आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 15 सितंबर को नजदीक आ रही है, ऐसे में कई करदाता सोच रहे हैं कि अगर उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो क्या उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

यहाँ उन लेनदेनों की सूची दी गई है जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ITR फाइलिंग अनिवार्य है:

1- मूल छूट सीमा से अधिक कुल आय:

पुरानी कर व्यवस्था के तहत: ₹2.5 लाख (60 वर्ष से कम आयु के लिए), ₹3 लाख (60-80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों के लिए), और ₹5 लाख (80 वर्ष से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए)।

नई कर व्यवस्था के तहत: ₹3 लाख (सभी आयु वर्ग के लिए)।

2- कुछ विशेष लेनदेन: भले ही आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो, फिर भी आपको ITR फाइल करना होगा अगर आपने निम्नलिखित में से कोई भी लेनदेन किया है:

करंट अकाउंट में जमा: अगर आपने अपने एक या एक से अधिक करंट बैंक खातों में कुल ₹1 करोड़ या उससे अधिक जमा किए हैं।

बचत खाते में जमा: अगर आपने अपने एक या एक से अधिक बचत बैंक खातों में कुल ₹50 लाख या उससे अधिक जमा किए हैं।

विदेशी यात्रा पर खर्च: अगर आपने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या उससे अधिक खर्च किए हैं।

बिजली का बिल: अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख या उससे अधिक का बिजली का बिल भुगतान किया है।

स्रोत पर कर कटौती (TDS) या स्रोत पर कर संग्रह (TCS): अगर एक वित्तीय वर्ष में आपका कुल TDS या TCS ₹25,000 या उससे अधिक है (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।

विदेशी संपत्ति/आय: अगर आप भारत के निवासी हैं और आपके पास भारत के बाहर कोई संपत्ति है, या भारत के बाहर किसी खाते में साइनिंग अथॉरिटी है, या आपकी भारत के बाहर से कोई आय हुई है।

व्यवसाय या पेशे से आय: अगर आपका व्यवसाय से कुल टर्नओवर ₹60 लाख से अधिक है, या आपका पेशे से सकल प्राप्तियां ₹10 लाख से अधिक हैं।

पूंजीगत लाभ: अगर आपने कोई संपत्ति (जैसे घर या जमीन) बेची है और आपको पूंजीगत लाभ हुआ है।

ITR फाइलिंग न करने पर या देर से फाइल करने पर जुर्माना और अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अंतिम तिथि से पहले अपना ITR फाइल कर दें।

टॅग्स :ITRआयकर विभागआयकरIncome Tax
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