ITR Filing 2025: आईटीआर भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट को कर लें तैयार, फटाफट होगा काम; पढ़ें लिस्ट

By अंजली चौहान | Updated: June 24, 2025 14:53 IST2025-06-24T14:52:48+5:302025-06-24T14:53:33+5:30

ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज को सबसे पहले तैयार करने के बाद शुरू होती है

ITR Filing 2025 Get these documents ready before filing ITR work will be done quickly read list | ITR Filing 2025: आईटीआर भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट को कर लें तैयार, फटाफट होगा काम; पढ़ें लिस्ट

ITR Filing 2025: आईटीआर भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट को कर लें तैयार, फटाफट होगा काम; पढ़ें लिस्ट

ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने का समय चल रहा है। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है। यह समय सीमा उन करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें वेतनभोगी व्यक्ति और पेंशनभोगी शामिल हैं। अन्य करदाताओं के लिए, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है।

हालांकि, तारीख भले ही आगे बढ़ी हो लेकिन जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है तो इन 8 डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रखना बहुत जरूरी है। 

लास्ट मूमेंट पर आईटीआर फाइल करने वालों को दिक्क्त से बचने के लिए इन डॉक्यूमेंट को जरूर अपने पास रखें।

1- फॉर्म 16: सैलरी से काटा गया टैक्स

फॉर्म 16 सैलरी व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। टैक्सपेयर को वित्तीय वर्ष के लिए वेतन पर काटे गए कर के प्रमाण पत्र के रूप में कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक है।

2- फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D: अन्य TDS प्रमाणपत्र

फॉर्म 16 के अलावा, करदाता को आय के स्रोतों के आधार पर अन्य TDS प्रमाणपत्र एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, फॉर्म 16A कटौतीकर्ताओं द्वारा जारी किया जाता है अगर अन्य आय पर कर काटा जाता है, जैसे कि सावधि जमा से ब्याज, जीवन बीमा कमीशन और लॉटरी से आय, आदि। इसी तरह, फॉर्म 16B खरीदार द्वारा संपत्ति के विक्रेता को जारी किया जाता है अगर खरीदी गई संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है।

3- कैपिटल गेन स्टेटमेंट

अगर आपने कोई वित्तीय पूंजीगत संपत्ति जैसे इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड आदि बेची है, तो उन संपत्तियों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ को आपके आयकर रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट करना आवश्यक है। आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आपको अपने स्टॉकब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस से पूंजीगत लाभ विवरण प्राप्त करना चाहिए। पूंजीगत लाभ विवरण आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि पूंजीगत लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।

4- एन्युअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस

टैक्सपेयर को आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट से एआईएस, करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) और फॉर्म 26एएस भी डाउनलोड करना चाहिए। एआईएस और फॉर्म 26एएस महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।

फॉर्म 26AS वह टैक्स पासबुक है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए TDS और TCS विवरण दिखाता है। किसी व्यक्ति की आय से काटे गए सभी कर और व्यक्ति के निर्दिष्ट खर्चों से एकत्र किए गए कर को उस व्यक्ति के किसी विशेष वित्तीय वर्ष के फॉर्म 26AS में दर्शाया जाएगा। आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट से AIS और TIS डाउनलोड करें। AIS और TIS दोनों में एक जैसी जानकारी होती है; हालाँकि, जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका अलग है।

5- इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट

करदाताओं को बैंकों, डाकघरों और किसी अन्य संस्थान में जमा राशि से ब्याज प्रमाणपत्र एकत्र करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक स्टेटमेंट भी डाउनलोड करना चाहिए। ब्याज प्रमाणपत्र और बैंक स्टेटमेंट ब्याज आय और लाभांश के बारे में AIS में उपलब्ध जानकारी को सत्यापित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, बैंक स्टेटमेंट उन्हें किसी भी आय की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो AIS, TIS और फॉर्म 26AS में रिपोर्ट नहीं की गई है।

6- टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर प्रूफ

पुरानी कर व्यवस्था को चुनने की योजना बना रहे करदाताओं को अपना ITR दाखिल करते समय कर-बचत निवेश और व्यय के बारे में जानकारी और प्रमाण भी एकत्र करना चाहिए।

पुरानी कर व्यवस्था के तहत, करदाता अपनी पात्रता के अनुसार धारा 80C, 80CCD (1B), 80D, 80DD और 80TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस आदि पर छूट का दावा किया जा सकता है। इन दो कटौतियों का उल्लेख आम तौर पर फॉर्म 16 में किया जाता है, अगर वेतनभोगी व्यक्ति ने वेतन पर टीडीएस के लिए नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है।

7- पैन, आधार और बैंक खाते

टैक्सपेयर को पैन, आधार और बैंक खातों का विवरण यानी नाम, खाता संख्या, आईएफएस कोड अपने पास रखना चाहिए। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन या रजिस्टर करने के लिए, करदाताओं को अपना पैन या आधार बताना होगा। अगर आप पहली बार आयकर पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपका पैन-आधार पहले से ही लिंक होना चाहिए।

8- फॉरेन इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट

आपने किसी विदेशी कंपनी के शेयरों में निवेश किया है, तो ऐसे स्रोतों से आय को भी अपने ITR में रिपोर्ट करना होगा। आयकर नियमों के अनुसार निवासी व्यक्तियों के लिए विदेशी संपत्तियों की रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

करदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि यदि उनके पास विदेशी संपत्ति है या विदेशी बैंक खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। यह आयकर नियम कुल कर योग्य आय की परवाह किए बिना लागू होता है।

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