Income Tax Return Rule: अब आयकर रिटर्न का 30 दिन में ही कराना होगा ई-सत्यापन, जानें पूरी डिटेल
By रुस्तम राणा | Published: August 1, 2022 08:53 PM2022-08-01T20:53:34+5:302022-08-01T20:57:32+5:30
29 जुलाई, 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, अब करदाताओं को आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई- वेरीफाई करना होगा।
Income Tax Return Rule Change: आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके ई-सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है।
29 जुलाई, 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, अब करदाताओं को आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई- वेरीफाई करना होगा। ये फैसला केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जो 1 अगस्त के बाद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है।
अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है। विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी।’’
अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था। लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा।
(इनपुट एजेंसी)