GST shortfall: 20 राज्य सहमत, 68,825 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति, जानिए पूरा मामला
By भाषा | Published: October 14, 2020 03:56 PM2020-10-14T15:56:15+5:302020-10-14T15:56:15+5:30
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये पहले विकल्प का चुनाव करने वाले 20 राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की दर से बाजार से अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दी।
नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को उन 20 राज्यों को बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी जिन्होंने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) क्रियान्वयन के कारण राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिये केन्द्र द्वारा पेश दो विकल्प में से पहले विकल्प का चुनाव किया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये पहले विकल्प का चुनाव करने वाले 20 राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत की दर से बाजार से अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति दी। यह राशि कुल 68,825 करोड़ रुपये बनती है। जीएसटी क्षतिपूति के पहले विकल्प के तहत राज्यों को वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ विशेष खिड़की के जरिये कर्ज जुटाने की सुविधा की पेशकश की गई है। विभाग ने कहा है कि विशेष उधार की सुविधा के मामले में अलग से कदम उठाया जा रहा है।
व्यय विभाग ने कोरोना वायरस संकट में राजस्व की कमी दूर करने के लिये 17 मई को राज्यों को उनके जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज बाजार से जुटाने की अनुमति दी थी। इस दो प्रतिशत में से अंतिम आधा प्रतिशत उधारी को सुधारों से जोड़ दिया गया था। राज्यों से कहा गया था कि उन्हें इस आधा प्रतिशत कर्ज के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बताये गये चार में से कम से कम तीन सुधारों को अपनाना होगा।
राजस्व क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिये पहले विकल्प का चुनाव किया
वित्त मंत्रालय की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन राज्यों ने जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिये पहले विकल्प का चुनाव किया उन्हें दो प्रतिशत अतिरिक्त उधारी में से अंतिम आधा प्रतिशत कर्ज जुटाने के साथ जुड़ी सुधारों की शर्त से छूट मिल गई है। पहला विकल्प चुनने के साथ वह 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी की आखिरी किस्त के लिये पात्र बन गये हैं। इसलिये उन्हें बाजार से यह उधार जुटाने की अनुमति दी गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी परिषद की 27 अगस्त 2020 को हुई बैठक में केन्द्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये राज्यों के समक्ष दो विकल्प रखे गये थे। 29 अगस्त को इन दोनों विकल्पों के बारे में राज्यों को जानकारी दे दी गई थी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़ीशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने पहले विकल्प को अपनाने की अपनी सहमति जताई है।
आठ राज्यों ने अभी तक अपनी राय व्यक्त नहीं की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये पहला विकल्प चुनने वाले राज्यों को कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं --उन्हें वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये रिण पत्र जारी कर विशेष उधारी खिड़की से राशि जुटाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मद में कुल मिलाकर 1.10 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
अतिरिक्त उधारी की 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त को बाजार से जुटाने की अनुमति भी होगी
इसके साथ पहला विकल्प चुनने वाले राज्यों को केन्द्र द्वारा उनके जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की 0.50 प्रतिशत की अंतिम किस्त को बाजार से जुटाने की अनुमति भी होगी। उन्हें सुधारों की शर्त से भी छूट होगी। इसी छूट के तहत राज्यों को बाजार से अतिरिक्त 68,825 करोड़ रुपये जुटाने की अनमति दी गई है। इससे महाराष्ट्र को 15,394 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 9,703 करोड़ रुपये, कर्नाटक 9,018 करोड़ रुपये, गुजरात 8,704 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश 5,051 करोड़ रुपये, हरियाणा को 4,293 करोड़ रुपये, ओडिशा को 2,858 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 1,405 करोड़ रुपये सहित कुल 20 राज्यों को 68,825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति मिल गई है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण पस्त अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र और राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा अटका हुआ है। वर्ष के दौरान कोरोना से प्रभावित आर्थिक गतिविधयों के कारण राज्यों की कुल राजस्व कमी 2.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। केन्द्र का कहना इसमें से जीएसटी क्रियान्वयन के कारण 97,000 करोड़ रुपये (अब 1.10 लाख करोड़ रुपये) की कमी आने का अनुमान है, शेष कोविड- 19 महामारी से आर्थिक गतिविधियों में आई शिथिलता की वजह से होने का अनुमान है।
केन्द्र ने राज्यों के समक्ष राजस्व कमी की भरपाई के लिये दो विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प 1.10 लाख करोड़ रुपये की भरपाई के लिये उन्हें वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ रिजर्व बैंक से विशेष खिड़की के जरिये यह राशि उपलब्ध कराई जायेगी जिसका भुगतान जीएसटी उपकर को 2022 के बाद भी लागू रखकर उससे मिलने वाले राजस्व से किया जायेगा। वहीं दूसरा विकल्प पूरी 2.35 करोड़ रुपये की राशि को राज्य बाजार से उठायें और भविष्य की राजस्व प्राप्ति से उसे चुकायें।
इसमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा सहित 20 राज्य पहले विकल्प पर सहमति जता चुके हैं जबकि केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य इससे सहमत नहीं हैं। उनकी दलील है कि केन्द्र सरकार को खुद बाजार से लेकर राज्यों को यह राशि उपलब करानी चाहिये। केन्द्र का कहना है कि वह बाजार से यह राशि नहीं जुटा सकता है इससे बाजार में कर्ज महंगा हो जायेगा जिसका खामियाजा सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को भुगतना पड़ सकता है।