सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढ़ाई

By भाषा | Published: June 17, 2021 01:46 PM2021-06-17T13:46:53+5:302021-06-17T13:46:53+5:30

Government extends validity of driving license, vehicle documents till September | सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढ़ाई

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढ़ाई

नयी दिल्ली, 26 मार्च कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है।

परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।

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Web Title: Government extends validity of driving license, vehicle documents till September

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