Rule Change: EPF के सदस्यों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पेंशन को लेकर बदला नियम; पूरी डिटेल यहां

By अंजली चौहान | Published: June 29, 2024 12:49 PM2024-06-29T12:49:42+5:302024-06-29T13:09:07+5:30

Rule Change: पहले, निकासी लाभों की गणना अंशदायी सेवा के पूर्ण वर्षों और उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर ईपीएस योगदान किया गया था।

government changed EPF Rule Withdrawal Eligibility Now Includes Less Than 6 Months Of Service | Rule Change: EPF के सदस्यों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पेंशन को लेकर बदला नियम; पूरी डिटेल यहां

Rule Change: EPF के सदस्यों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पेंशन को लेकर बदला नियम; पूरी डिटेल यहां

Rule Change: कर्मचारी पेंशन योजना के खाताधारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995  में नया संशोधन किया है जिसके तहत छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्य अब निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे। इस बदलाव से 700,000 से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होने का अनुमान है जो छह महीने की अंशदायी सेवा पूरी करने से पहले सालाना योजना से बाहर निकल जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने योजना के भीतर तालिका डी को अद्यतन किया, जो सेवा के वर्षों के आधार पर निकासी लाभों को निर्दिष्ट करता है। यह अद्यतन सुनिश्चित करता है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह को सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ प्रदान करने के लिए माना जाता है।

बयान में कहा गया, “निकासी लाभ की राशि अब से सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवा के पूर्ण महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर ईपीएस योगदान प्राप्त हुआ था। उपरोक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभों के भुगतान को तर्कसंगत बना दिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि तालिका डी के इस संशोधन से हर साल 2.3 मिलियन से अधिक सदस्यों को लाभ होगा।”

हर साल, लाखों ईपीएस सदस्य पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक दस साल की अंशदायी सेवा पूरी करने से पहले योजना से बाहर निकल जाते हैं। इन सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी लाभ प्राप्त होता है। पहले, निकासी लाभों की गणना अंशदायी सेवा के पूर्ण वर्षों और उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर ईपीएस योगदान किया गया था। परिणामस्वरूप, सदस्य छह महीने या उससे अधिक की अंशदायी सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी लाभ के लिए पात्र थे।

बयान में आगे कहा गया कि परिणामस्वरूप, छह महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। यह कई दावों की अस्वीकृति और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य छह महीने से कम की अंशदायी सेवा के बिना बाहर जा रहे थे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, निकासी लाभ के लगभग 700,000 दावों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अंशदायी सेवा छह महीने से कम थी।

पहले, तालिका डी के तहत गणना प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद छह महीने से कम की आंशिक सेवा अवधि को ध्यान में नहीं रखती थी। इसके कारण कई मामलों में निकासी लाभ कम हो गए। संशोधित तालिका डी के साथ, निकासी लाभों की गणना के लिए अंशदायी सेवा पर अब पूर्ण महीनों में विचार किया जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य निकासी लाभों का न्यायसंगत भुगतान सुनिश्चित करना है।

Web Title: government changed EPF Rule Withdrawal Eligibility Now Includes Less Than 6 Months Of Service

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