अगर माँ हैं सिंगल पैरेंट तो अब ज़रूरी नहीं होगा PAN आवेदन में पिता का नाम

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 21, 2018 09:56 AM2018-11-21T09:56:20+5:302018-11-21T09:56:20+5:30

आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनवाने के नियम में सुधार किया है जिसके अंतर्गत अब सिंगल मदर के बच्चों को पैन आवेदन में पिता का नाम बताना ज़रूरी नहीं रह गया है.

Filling Father's Name in PAN Application Form is not mandatory for Single Mother | अगर माँ हैं सिंगल पैरेंट तो अब ज़रूरी नहीं होगा PAN आवेदन में पिता का नाम

अगर माँ हैं सिंगल पैरेंट तो अब ज़रूरी नहीं होगा PAN आवेदन में पिता का नाम

नई दिल्ली, 21 नवंबर: सिंगल पैरेंट हैं अगर माँ, तो अब पैन कार्ड बनवाने में आवेदन के लिए पिता का नाम भरना ज़रूरी नहीं रह जायेगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह घोषणा की. नया नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू हो जायेगा। 

जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवेदन के दौरान पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। यह नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी।

एप्लिकेशन फॉर्म में अगर आवेदक सिंगल मदर का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको विकल्प मिलेगा और पैरेंट के लिए आवेदक अपनी माँ का नाम भर सकता है. यह फैसला, कई सुझाव मिलने के बाद किये गए हैं जिसमें PAN के आवेदन फॉर्म में पिता का नाम ना बताने की छूट देने की लिखी गयी थी.
 

English summary :
New rules on applying for PAN card to be in effect from 5th December 2018. Now it will not be necessary to fill the father's name while applying for a PAN card if the person's mother is a single parent. The Income Tax Department announced this on Tuesday.


Web Title: Filling Father's Name in PAN Application Form is not mandatory for Single Mother

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