विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा ईडी

By भाषा | Published: August 19, 2018 08:48 PM2018-08-19T20:48:41+5:302018-08-19T20:48:41+5:30

ईडी ने फरार कारोबारी माल्या पर विभिन्न भारतीय बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपये के कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़़ी जांच के सिलसिले में इन सम्पत्तियों की कुर्की की है।

ED appeal against Vijay Mallya's company Kingfisher in High Court | विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा ईडी

विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा ईडी

नई दिल्ली, 19 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन रोकथाम कानून अधिकरण के उस हालिया फैसले के खिलाफ अपील करेगा जिसमें उसने शराब व्यापारी विजय माल्य की कुछ कुर्क सम्पत्तियों को यह कहते हुए छोड़ने का निर्देश दिया है कि ये सम्पत्तियां बहुत छोटी हैं। ईडी ने फरार कारोबारी माल्या पर विभिन्न भारतीय बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपये के कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़़ी जांच के सिलसिले में इन सम्पत्तियों की कुर्की की है। अधिकरण ने निदेशालय से माल्या की इन ‘बहुत छोटी परिसंपत्तियों’ से कूर्की हटाने के लिए कहा है।

यह मामला बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज से जुड़ा है। माल्या इस कंपनी के प्रवर्तक थे। वह फिलहाल भारत से फरार है उनके प्रत्यर्पण का मामला लंदन की अदालत में विचाराधीन है। अधिकरण ने निदेशालय के उस आदेश को किनारे कर दिया जिसमें उसने बेंगलुरू में किंगफिशर टावर्स में दो फ्लैटों की कूर्की का आदेश दिया था। अधिकरण का कहना है कि इन सम्पत्तियों का धनशोधन या बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोपों से कोई लेना देना नहीं है।

निदेशालय का कहना है कि उसने इन परिसंपत्तियों की जांच के बाद ही उन्हें कुर्क किया था। यह संपत्तियां यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। अधिकरण ने कहा है कि कंपनी के खातों में इन परिसंपत्तियों का मूल्य 60 करोड़ रुपये है जबकि ईडी ने इस मामले में कुल 12,500 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों की कुर्की या जब्ती कर रखी है।

Web Title: ED appeal against Vijay Mallya's company Kingfisher in High Court

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