सीवीसी ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच के लिए ABBF का गठन किया, टी एम भसीन करेंगे अगुवाई
By भाषा | Published: August 25, 2019 07:11 PM2019-08-25T19:11:11+5:302019-08-25T19:11:11+5:30
सीवीसी ने कहा है कि RBI की सलाह से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की शुरुआती स्तर पर जांच करेगा। इस व्यवस्था के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को बोर्ड को भेजेंगे।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच एवं कार्रवाई के विषय में सिफारिश के लिए पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन की अगुवाई में बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) का गठन किया है।
पूर्व के स्वरूप में इस समिति को बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड कहा जाता था। सीवीसी ने एक आदेश में कहा है कि आरबीआई के परामर्श से गठित एबीबीएफ धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा। आयोग ने कहा है कि चार सदस्यीय बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा।
उसने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को बोर्ड को भेजेंगे। बोर्ड की सिफारिश या सुझाव के बाद संबंधित बैंक मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें पूर्व शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक डी के पाठक और आंध्र बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुरेश एन पटेल को सदस्य बनाया गया है।