ब्रिटेन की अदालत से विजय माल्या को झटका, कोर्ट ने भारतीय बैंकों को 200,000 पाउंड चुकाने का दिया आदेश
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: June 15, 2018 11:23 PM2018-06-15T23:23:38+5:302018-06-15T23:23:38+5:30
ब्रिटेन की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने भारतीय बैंक को 200,000 पाउंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपये) चुकाने का माल्या को आदेश दिया है।
नई दिल्ली, 15 मई: ब्रिटेन की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने भारतीय बैंक को 200,000 पाउंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपये) चुकाने का माल्या को आदेश दिया है।
भारतीय बैंक विजय माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं, न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ हाल ही में माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश को पलटने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने भारतीय अदालत को सही ठहराया है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पाउंड की वसूली का हकदार है।
वहीं, इससे पहले भारत ने ब्रिटेन की अदालत को यह विश्वास दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कही।
इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे। फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि माल्या भारतीय बैंकों को 200,000 पाउंड जल्द से जल्द चुकाए। वहीं,13 बैंकों के समूह को माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का अधिकार है।
पंजाब नेशनल बैंक से कथित रूप से करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े उद्योगपति नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के वर्तमान ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय उनके ठिकानों के बारे में जानकारी नहीं मुहैया करा सकता क्योंकि इसकी जानकारी तभी होगी जब संबंधित एजेंसियां उनके स्थान के बारे में सूचित करें।
यह पूछे जाने पर कि क्या इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष महातिर मोहम्मद के बीच हुई बातचीत के दौरान उठा , कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत बहुत अल्प अवधि के लिए हुई।