बिहार परिवहन विभागः 4 लाख 51 हजार गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया, साढ़े चार लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, डिफॉल्टर पर कसेगा शिकंजा
By एस पी सिन्हा | Updated: May 13, 2025 16:55 IST2025-05-13T16:54:22+5:302025-05-13T16:55:21+5:30
Bihar Transport Department: भागलपुर में 22 हजार 143, भोजपुर में 10 हजार 857, सारण में 13 हजार 735, बेगूसराय में 20 हजार 950, रोहतास में 12 हजार 55, वैशाली में 10 हजार 201, गया में 12 हजार 722, पूर्णिया में 33 हजार 740 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है।

सांकेतिक फोटो
पटनाः बिहार में परिवहन विभाग के द्वारा टैक्स डिफॉल्टर लगभग साढ़े चार लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी में है। ऐसे वाहनों के मालिक जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, उन पर खतरा मंडराने लगा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार में 4 लाख 51 हजार गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले में 1 लाख 25 हजार से अधिक गाड़ी मालिक हैं तो वहीं, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है, जहां 69 हजार गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो, भागलपुर में 22 हजार 143, भोजपुर में 10 हजार 857, सारण में 13 हजार 735, बेगूसराय में 20 हजार 950, रोहतास में 12 हजार 55, वैशाली में 10 हजार 201, गया में 12 हजार 722, पूर्णिया में 33 हजार 740 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है।
इसके अलावा अन्य जिलों में 10 हजार से भी वाहन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं चुकाया। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों में ज्यादातर व्यावसायिक वाहन के संचालक हैं। अधिकारियों के अनुसार, अधिकतर डिफॉल्टर कमर्शियल वाहन मालिक हैं, जिन्हें 3 महीने से लेकर सालाना टैक्स भरना होता है। कई लोगों को टैक्स भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वे डिफॉल्टर हो जाते हैं।
इसमें ट्रैक्टर-ट्रेलर, इलेक्ट्रिक वाहन और गैर-परिवहन श्रेणी के वाहन भी शामिल हैं। परिवहन विभाग जल्द ही रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभाग ने सभी जिलों के आरटीओ को निर्देश दिया है कि वे बकायेदारों की सूची तैयार करें और कार्रवाई सुनिश्चित करें।