ED ने बताया- पीएमसी बैंक मामले में 3830 करोड़ रुपये की संपत्ति की गई जब्त
By भाषा | Published: October 15, 2019 05:55 AM2019-10-15T05:55:31+5:302019-10-15T05:55:31+5:30
पीएमसी बैंक मामलाः ईडी ने कहा कि मूल्यांकन के बाद अचल और चल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में जांच के दौरान निजी विमानों एवं एक याच (आलीशान नौका) समेत 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और पहचान की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह ‘हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटिड’ (एचडीआईएल), इसके प्रवर्तकों, निदेशकों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के अधिकारियों और अन्य की कई संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है।
ईडी ने कहा कि मूल्यांकन के बाद अचल और चल संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया जाएगा। ईडी ने एक बयान में बताया कि ईडी द्वारा जब्त और पहचानी गई चल तथा अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 3,830 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें मुंबई के आसपास की 80 संपत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है जिन पर कोई दावा नहीं है।
ईडी ने बताया कि अपराध से संबंधित शेष धन का पता लगाने के लिए जांच जारी है। ईडी का मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर प्राथमिकी पर आधारित है। ईओडब्ल्यू ने बैंक के वित्तीय और ऋण देने वाले मामलों में अनियमितता का आरोप लगाया था।
केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने के शुरू में इस मामले में छापेमारी की थी। ईडी ने कहा कि इस छापेमारी में दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी जिसमें धन के गबन और दुरुपयोग के बारे में पता चला। एजेंसी ने कहा कि पीएमसी बैंक से 98 करोड़ रुपये के ऋण को एम एस्टेट डेवलपर्स को स्थानांतरित किया गया। इसका स्वामित्व राकेश कुमार वधावन के करीबी कारोबारी सहयोगी के पास था।