आधार कानून का उल्लंघन किया तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 22, 2019 08:29 AM2019-07-22T08:29:35+5:302019-07-22T08:29:35+5:30
आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले उल्लंघन के बाद इसके लगातार जारी रहने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए जल्द ही न्यायिक या निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला किया है. इस तरह के उल्लंघन पर अब सिविल जुर्माना लगाया जाएगा. संसद ने इसी महीने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत लोग बैंक खाता खोलने या मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे.
आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले उल्लंघन के बाद इसके लगातार जारी रहने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा.
धारा 33ए के तहत इस तरह के मामलों में निर्णय और जुर्माना लगाने के लिए जांच के वास्ते एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जरूरत है. यूएआईडीआई को उम्मीद है कि अगले डेढ़ महीने में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी. यह अधिकारी आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई की शिकायत के आधार पर जांच करेगा. सूत्रों ने हालांकि स्पष्ट किया कि नया प्रावधान गैर-अनुपालन के लंबित मामलों पर लागू नहीं होगा. यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा.