शाहरुख खान पर राजस्थान हाईकोर्ट में चलेगा मुकदमा, 'रईस' फिल्म के प्रमोशन का है पूरा मसला

By मेघना वर्मा | Published: March 7, 2019 06:22 PM2019-03-07T18:22:45+5:302019-03-07T18:22:45+5:30

रईस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के लिए किंग खान ने अगस्त के महीने में मुंबई से दिल्ली तक का सफर राजधानी एक्सप्रेस से किया था।

shahrukh khan's movie raees rioting case complainant rajasthan high court | शाहरुख खान पर राजस्थान हाईकोर्ट में चलेगा मुकदमा, 'रईस' फिल्म के प्रमोशन का है पूरा मसला

शाहरुख खान पर राजस्थान हाईकोर्ट में चलेगा मुकदमा, 'रईस' फिल्म के प्रमोशन का है पूरा मसला

राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ शाहरुख की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। रईस फिल्म के प्रमोशन के दौरा कोटा में हुए भगदड़ को लेकर शाहरुख खान के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवायी गई थी उसे वापिस तो ले लिया गया है मगर अब कोर्ट उन पर चार्जेस लगा रहा है। बता दें 2017 में आई उनकी फिल्म रईस के प्रमोंशन के लिए शाहरुख ने मुंबई से दिल्ली तक का सफर ट्रेन से किया था।

रईस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के लिए किंग खान ने अगस्त के महीने में मुंबई से दिल्ली तक का सफर राजधानी एक्सप्रेस से किया था। गाड़ी जब सुबह 6 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पहुंची तो शाहरुख ने फैन्स के लिए ट्रेन से ही गिफ्ट फेंकने शुरू किए थे। इसी के बाद जंक्शन पर भगदड़ मच गई। बहुत सारी रेलेवे प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ और कई लोगों को चोट भी पहुंची।

वहीं रेलवे वेन्डर विक्रम सिंह की ट्रॉली पूरी तरह से डैमेज हो गई। जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के ऊपर इंडियन पीनल कोर्ट के तहत 147, 149, 427, 120B, 145 और रेलवे कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी छोड़कर कुछ और करवाने का मुकदमा 1989 के रेलवे एक्ट के तहत लगवाया। इसी के बाद किंग खान ने FIR कैंसिलेशन की एक पेटिशन भी फाइल कर दी थी। 

6 मार्च को एफआईआर दर्ज करने वाले वादी ने बताया कि वह इस केस को अब आगे नहीं लड़ना चाहते। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेर सिंह मेहला ने कहा कि पेटिशन किसी भी केस को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है। प्रोसिक्यूटर ने ये भी बताया की जीआरपी ने शाहरुख को गिल्टी पाया है। अब केस की अगली सुनावाई 28 मई को होगी। 

Web Title: shahrukh khan's movie raees rioting case complainant rajasthan high court

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