जेल से रिहा हुए आर्यन खान, बेटे को लेने आर्थर रोड जेल गए थे शाहरुख खान, 'मन्नत' पहुंचने की तस्वीरें आईं सामने

By अनिल शर्मा | Published: October 30, 2021 11:52 AM2021-10-30T11:52:10+5:302021-10-30T12:07:41+5:30

बेटे आर्यन को लेने शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल गए थे। शाहरुख खान के साथ उनकी गाड़ी में ही आर्यन बैठे और अपने घर मन्नत की तरफ रवाना हो गए। गौरतलब है कि एनसीबी ने मामले में आर्यन को 3 अ

shah rukh khan's son aryan Khan released from arthur road Jail pictures surfaced | जेल से रिहा हुए आर्यन खान, बेटे को लेने आर्थर रोड जेल गए थे शाहरुख खान, 'मन्नत' पहुंचने की तस्वीरें आईं सामने

जेल से रिहा हुए आर्यन खान, बेटे को लेने आर्थर रोड जेल गए थे शाहरुख खान, 'मन्नत' पहुंचने की तस्वीरें आईं सामने

Highlights बेटे आर्यन को लेने शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल गए थेपिता शाहरुख खान के साथ उनकी गाड़ी में ही आर्यन बैठे हैं

मुंबई। मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद आर्यन खान को शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट (एबीपी न्यूज) के मुताबिक बेटे आर्यन को लेने शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल गए थे। शाहरुख खान के साथ उनकी गाड़ी में ही आर्यन बैठे और अपने घर मन्नत की तरफ रवाना हो गए। 

आर्यन खान के उनके घर मन्नत पहुंचने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान अपने घर 'मन्नत' पहुंचे हैं। वहीं शाहरुख खान के आवास के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से कार को आवासीय परिसर में घुसने में काफी देरी भी हुई।

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें जमानत दी थी। शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार शाम को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष 23 वर्षीय आर्यन की जमानत के लिए पहुंचीं। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है।

दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में दो सप्ताह का अवकाश शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के मुख्य अंश (ऑपरेटिव ऑर्डर) की प्रति पर हस्ताक्षर किये। अदालत ने कहा कि तीनों अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।

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