हिरण शिकार मामला: सलमान खान की बढ़ी परेशानी, 28 सितम्बर को जोधपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 14, 2020 04:25 PM2020-09-14T16:25:00+5:302020-09-14T16:25:00+5:30
राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है, इस मामले में सोमवार को जिला जज की ओर से आदेश जारी किया गया
काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को पेश होने का आदेश दिया गया है। राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है। इस मामले में सोमवार को जिला जज की ओर से आदेश जारी किया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत अदालत में मौजूद रहे।
आज सलमान की पेश की गई याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण व राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया।
जानें क्या है मामला
अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान व फिल्म के और कलाकारों पर जोधपुर शहर से सटे कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले की एक लंबे समय से चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
वहीं, इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान अभी भी इस केस से बरी नहीं हो पाए हैं।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर है। 1998 में सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का आरोप लगा था। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया।