रामू ने राजू से ठग लिये 56 लाख रुपये, जानिए राम गोपाल वर्मा पर दर्ज हुए फ्रॉड केस का पूरा कच्चा-चिट्ठा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2022 06:17 PM2022-05-24T18:17:01+5:302022-05-24T18:23:27+5:30
बॉलीवुड के जानेमाने फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ कथित तौर पर 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है।
हैदराबाद: बॉलीवुड को 'सत्या', 'सरकार' और 'रंगीला' जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाले मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर फिल्मी दुनिया में लगभग तीन दशक से ज्यादा समय गुजारने के बाद धोखाधड़ी का आरोप लगा है।
जानकारी के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक प्रोडक्शन हाउस के साथ कथित तौर पर 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है।
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ शेखरा आर्ट क्रिएशन्स के कोप्पाड़ा शेखर राजू ने फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मियापुर पुलिस स्टेशन में कोप्पाड़ा शेखर राजू ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके अनुसार राम गोपाल वर्मा ने उनसे 'दिशा' नामक की एक फिल्म बनाने के नाम पर 56 लाख रुपये लिये।
फिल्म के नाम पर पैसे लेने के वक्त वर्मा ने उनसे वादा किया था कि फिल्म रिलीज से पहले राजू से ली गई रकम वापस कर देंगे, लेकिन रामगोपाल वर्मा अपने वादे से मुकर गये और कोप्पाड़ा शेखर राजू को पैसे नहीं वापस किया।
समाचार वेबसाइट 'द न्यूज मिनट' के मुताबिक राजू ने पुलिस शिकायत में बताया है कि वो रामगोपाल वर्मा से कुछ सालों पहले एक कॉमन फ्रेंड रमना रेड्डी के जरिए मिला था। शिकायतकर्ता राजू ने रामू के मांगने पर जनवरी 2020 में 8 लाख रुपये दिये और कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से 20 लाख रुपये दिए।
रामगोपाल वर्मा ने राजू से वादा किया कि वो लिये पैसे छह महीने में चुका देंगे। राजू ने कहा कि फरवरी 2020 में राम गोपाल वर्मा ने उनसे फिर से संपर्क किया और फिल्म रिलीज में वित्तीय समस्याओं का हवाला देते हुए 28 लाख रुपये और मांगे, जिसे उन्होंने दे दिया।
राजू ने पुलिस को बताया कि रामगोपाल वर्मा ने फिल्म की रिलीज पर या उससे पहले सारे पैसे वापस करने का वादा किया था, लेकिन जनवरी 2021 में उसे पता चला कि वो फिल्म के निर्माता नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल वर्मा ने इस मामले में उन्हें धोखा दिया है।
पुलिस ने राजू की शिकायत पर रामगोपाल वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 417 (धोखाधड़ी के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है।
मालूम हो कि रामगोपाल वर्मा ने घोषणा की थी कि वो दिसंबर 2019 में हैदराबाद में पशु चिकित्सक दिशा के गैंगरेप और हत्या को लेकर 'दिशा' नामक फिल्म बनाएंगे।
हैदराबाद के चर्चित दिशा केस में पुलिस ने हत्या और गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार चार संदिग्धों को कथित तौर पर एक मुठभेड़ में मार दिया था। इस मामले में मृत दिशा के परिजनों ने रामगोपाल वर्मा द्वारा बनाये जा रहे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील भी की थी।