6.5 लाख टैक्स का मामला: रजनीकांत ने संपत्ति कर का भुगतान किया, कहा-अदालत जाना भूल थी

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: October 15, 2020 04:25 PM2020-10-15T16:25:13+5:302020-10-15T16:25:13+5:30

rajinikanth-pays-full-property-tax-says-going-to-high-court-a-mistake | 6.5 लाख टैक्स का मामला: रजनीकांत ने संपत्ति कर का भुगतान किया, कहा-अदालत जाना भूल थी

6.5 लाख टैक्स का मामला: रजनीकांत ने संपत्ति कर का भुगतान किया, कहा-अदालत जाना भूल थी

Highlightsग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने रजनीकांत के मैरिज हॉल पर टैक्स लगाया हैरजनीकांत ने याचिका में कहा- लॉकडाउन में कमाई नहीं तो टैक्स कैसा

सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में रजनीकांत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें उनका समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई।

अब अरजनीकांत ने अपने विवाह भवन के 6.56 लाख रुपये के संपत्ति कर का भुगतान बृहस्पतिवार को कर दिया जिसमें जुर्माने की राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम के पास अपील की जानी चाहिए थी और अदालत जाने की ‘‘गलती’’ से बचा जाना चाहिए था। बृहद् चेन्नई निगम ने कहा कि अभिनेता ने कोडमबक्कम स्थित अपने विवाह भवन (मैरिज हॉल) के संपत्ति कर की राशि छह लाख 56 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है।

नगर निकाय ने कहा कि 2020-21 की प्रथम छमाही का कर छह लाख रुपये से अधिक था जिसमें 9386 रुपये ‘‘विलंब भुगतान जुर्माना’’ शामिल है। इसने कहा कि इसका चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। अभिनेता ने कहा, ‘‘राघवेंद्र मनदपम संपत्ति कर... हमें निगम के पास अपील करनी चाहिए थी। गलती से बचा जा सकता था।’’

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘अनुभव एक सबक है।’’ एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। अदालत ने बुधवार को अभिनेता की तरफ से दायर याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया जो उन्होंने अपने विवाह भवन पर निगम की तरफ से मांगे गए संपत्ति कर को लेकर दायर की थी।

कोर्ट ने क्या था कहा?

कोर्ट ने रजनीकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की बजाय ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था। इसके बाद सुपरस्टार के वकील ने कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत मांगी।

(इनपुट भाषा के साथ)

Web Title: rajinikanth-pays-full-property-tax-says-going-to-high-court-a-mistake

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे