NCB दफ्तर में आर्यन के साथ सेल्फी लेनेवाले शख्स के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस

By अनिल शर्मा | Published: October 14, 2021 09:40 AM2021-10-14T09:40:50+5:302021-10-14T09:53:49+5:30

गोसावी के खिलाफ पुणे शहर के फरसखाना पुलिस स्टेशन में 19 मई, 2018 को एक व्यक्ति को पैसे लेकर मलेशिया में नौकरी का वादा करके धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। जबकि गोसावी ने न तो पैसे वापस किए और न ही शिकायतकर्ता को नौकरी की पेशकश की।

pune police issues lookout notice for man in viral selfie with aryan khan at ncb office | NCB दफ्तर में आर्यन के साथ सेल्फी लेनेवाले शख्स के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस

NCB दफ्तर में आर्यन के साथ सेल्फी लेनेवाले शख्स के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस

Highlightsगोसावी के खिलाफ पुणे शहर के फरसखाना पुलिस स्टेशन में 19 मई, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थीगोसावी के खिलाफ पैसे लेकर मलेशिया में नौकरी का वादा करके धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है

नई दिल्ली: एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी लेनेवाले शख्स किरण गोसावी के खिलाफ पुणे सिटी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है।किरण गोसावी एक वायरल सेल्फी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर आरोप लगाने के बाद सुर्खियों में आया था।

शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा कि बुधवार को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उन्हें देश से बाहर जाने से रोक दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गोसावी 2018 में पुणे शहर की पुलिस में दर्ज एक मामले में वांछित है, जिसमें आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया है।

गोसावी 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर एनसीबी छापे में गवाह थे। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी कार्यालय में गोसावी की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। सेल्फी वायरल होने के बाद एनसीबी ने स्पष्ट किया था कि गोसावी एजेंसी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं था।

गोसावी के खिलाफ पुणे शहर के फरसखाना पुलिस स्टेशन में 19 मई, 2018 को एक व्यक्ति को पैसे लेकर मलेशिया में नौकरी का वादा करके धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। जबकि गोसावी ने न तो पैसे वापस किए और न ही शिकायतकर्ता को नौकरी की पेशकश की।

गोसावी पर बौद्धिक प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के नहीं मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। वह अभी भी मामले में वांछित है। 

क्या होता है लुकआउट नोटिस और क्यों जारी किया जाता है?

लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक सर्कुलर लेटर है, जिसका इस्तेमाल आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस लुक आउट सर्कुलर से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

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