सुप्रीम कोर्ट में वायरल गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर पर सुनवाई 23 को
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: February 20, 2018 03:06 PM2018-02-20T15:06:19+5:302018-02-20T15:23:46+5:30
मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' का एक गीत उन पर फिल्माया गया है जिसे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला बताकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
नई दिल्ली, 20 फरवरी: सर्वोच्च न्यायालय मलयालम अभिनेत्री प्रिया वारियर द्वारा अपने व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार (23 फरवरी) को सुनवाई करेगा। प्रिया और अन्य पर कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Supreme Court to hear the petition filed by Actor #PriyaPrakashVarrier seeking quashing of FIR registered against her in connection with #ManikyaMalarayaPoovi song of her upcoming film #OruAdaarLove. She had filed the petition yesterday. (file pic) pic.twitter.com/UTD2pz3vNK
— ANI (@ANI) February 20, 2018
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ मंगलवार को अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।
मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' का एक गीत उन पर फिल्माया गया है जिसे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला बताकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रिया द्वारा आंखों से किए गए हावभाव वाला यह गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रिया के वकील हैरिस बीरन ने पीठ को बताया कि अभिनेत्री ने अपने और अपनी फिल्म के निर्देशक के खिलाफ आंध्र प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी व महाराष्ट्र में दर्ज चार शिकायतों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए बीरन ने कहा कि यह गीत केरल में चार दशकों से गाया जा रहा है और केरल में इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक प्राथमिकी और महाराष्ट्र में चार शिकायतें दर्ज करा दी गईं।