टीवी, डिजिटल मनोरंजन उद्योग के कर्मियों को सिनेमा कामगार की श्रेणी में रखें: संसदीय समिति
By भाषा | Published: December 19, 2018 02:23 AM2018-12-19T02:23:44+5:302018-12-19T02:23:44+5:30
एक संसदीय समिति ने टीवी, प्रसारण, डिजिटल मनोरंजन, विज्ञापन क्षेत्रों के कामगारों को ‘सिनेमा कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (विनियमन एवं रोजगार) अधिनियम, 1981के तहत लाने की सिफारिश की है
एक संसदीय समिति ने टीवी, प्रसारण, डिजिटल मनोरंजन, विज्ञापन क्षेत्रों के कामगारों को ‘सिनेमा कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (विनियमन एवं रोजगार) अधिनियम, 1981के तहत लाने की सिफारिश की है तथा कानून के तहत सभी कार्यकर्ताओं के लिए वेतन दोगुना करने का पक्ष लिया है।
समिति ने इस कानून के तहत वेतन को दोगुना कर 16,000 रुपये करने अथवा एकमुश्त भुगतान करने की स्थिति में लगभग दो लाख रुपये का भुगतान करने का सुझाव दिया है।
श्रम मामले पर संसदीय स्थायी समिति ने आज संसद में प्रस्तुत 'टेलीविजन, प्रसारण, डिजिटल मनोरंजन, विज्ञापन उद्योग कामगार सुरक्षा, सुरक्षा एवं कल्याण' विषय पर पेश किये गये अपनी रिपोर्ट में कहा,"सिनेमा थिएटर वर्कर्स (विनियमन एवं रोजगार) अधिनियम 1981 के दायरे में टेलीविजन, प्रसारण, डिजिटल मनोरंजन, विज्ञापन उद्योग के कामगार शामिल नहीं थे .... समिति अनुशंसा करती हैं कि कथित अधिनियम के खंड 2 (सी) में जल्द से जल्द टेलीविजन, प्रसारण शामिल करने के लिए इसका संशोधन किया जाए।’’
इस बात का संज्ञान लेते हुए कि मई 2002 में सिने श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह या एकमुश्त भुगतान के मामले में एक लाख रुपये किया गया था, पैनल ने सिफारिश की कि एक सिने कामगार का पारिश्रमिक प्रति माह अधिकतम 16,000 रुपये किया जाए या यदि एकमुश्त या किश्तों में भुगतान किया जाता है तो 2 लाख रुपये की जाये।
समिति ने श्रम मंत्रालय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक चूक-मुक्त नियामक तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की।
टेलीविजन या प्रसारण या डिजिटल उद्योग में कामगारों की पहचान करने में समस्याओं को हल करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि दोनों मंत्रालयों को अधिनियम के तहत जल्द से जल्द इन श्रमिकों का देशव्यापी सर्वेक्षण कराना चाहिए।
समिति ने बेहतर ढंग से महिला कामगारों की सुरक्षा संरक्षा को पूरा करने के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को स्थापित करने की भी सिफारिश की और कड़े दंड प्रावधानों को लाने की वकालत की जो एक निवारक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करेंगे।