कंगना रनौत ने अपने खिलाफ हुए FIR के जवाब में पोस्ट की पुरानी तस्वीर, लिखा- अगर वे मुझे गिरफ्तार करने आते हैं...
By अनिल शर्मा | Published: November 24, 2021 03:42 PM2021-11-24T15:42:55+5:302021-11-24T15:49:28+5:30
प्राथमिकी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा, दादर के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के अमरजीत सिंह संधू और सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू ने दर्ज कराई थी।
मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बुधवार को कंगना ने एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की।
कंगना ने 2014 के एक फोटोशूट की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा करते हुए, कंगना ने लिखा, "एक और दिन, एक और प्राथमिकी। बस अगर वे मुझे गिरफ्तार करने आते हैं। घर पर मेरा मूड।"
प्राथमिकी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा, दादर के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के अमरजीत सिंह संधू और सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू ने दर्ज कराई थी। अमरजीत सिंह संधू ने अभिनेत्री पर अपने समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।
पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद कंगना ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक इमेज-टेक्स्ट पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा, "खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को घुमा सकते हैं ... लेकिन एकमात्र महिला पीएम ने उन्हें अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। ...उन्होंने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया... लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिया।
कंगना के खिलाफ दर्ज शिकायत में, DSGMC ने उल्लेख किया कि उन्होंने जानबूझकर किसानों के विरोध को "खालिस्तानी" आंदोलन के रूप में चित्रित किया और सिख समुदाय को "खालिस्तानी आतंकवादी" के रूप में भी लेबल किया। अभिनेत्री पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।