दिशा सालियान मौत का मामला: SC ने कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: October 27, 2020 08:38 AM2020-10-27T08:38:38+5:302020-10-27T08:38:38+5:30

Disha Salian death case: SC dismisses plea seeking CBI probe under court supervision | दिशा सालियान मौत का मामला: SC ने कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

दिशा सालियान मौत का मामला: SC ने कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

Highlights28 साल की दिशा सालियान की 8 जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थीचंद दिन बाद ही 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले

 उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अदालत की देखरेख में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और इसके लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है.

इससे पहले 12 अक्तूबर को मामले पर सुनवाई हुई थी. याचिका के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह-तरह की साजिश की कहानियों का बाजार गर्म है. दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई.

कोर्ट ने कहा, ''आपके पास केस हो सकता है या नहीं, लेकिन आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं.बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या बुराई है। वे सभी अधिकारियों को जानते हैं और उनके पास सबूत हैं. यदि आपको समस्या होती है तो यहां आइए।'' इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की छूट दी और हाई कोर्ट जाने को कहा.

याचिका में कहा गया है, ''... सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद दिशा और सुशांत की मौत के बीच कई अफवाहों और साजिशों की बात हुई, क्योंकि दोनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, वे दोनों अपने प्रफेशनल करियर में पीक पर थे.

28 साल की दिशा सालियान की 8 जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इसके चंद दिन बाद ही 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले.

सुशांत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी. बाद में अगस्त महीने में उच्चतम न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था. याचिका में कहा गया था कि अगर शीर्ष अदालत मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद उससे संतुष्ट नहीं होती है तो इसे सीबीआई को हस्तांतरित कर देना चाहिए.

Web Title: Disha Salian death case: SC dismisses plea seeking CBI probe under court supervision

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