मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टली
By अनिल शर्मा | Published: November 24, 2022 12:24 PM2022-11-24T12:24:03+5:302022-11-24T12:35:57+5:30
फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि अभी यह जांच की जानी है कि कथित रूप से 'ठग' सुकेश चंद्रशेखर से उन्हें जो उपहार मिले, वे अपराध की आय थे या नहीं।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टाल दिया।
अभिनेत्री कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थीं। इससे पहले, 15 नवंबर को उन्हें मामले के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी थी।
#UPDATE जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट से निकली जहां वह 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में पेश हुईं थीं।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2022
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज पर लगे आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टाल दी है। pic.twitter.com/7tjJpabUug
फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते हुए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि अभी यह जांच की जानी है कि कथित रूप से 'ठग' सुकेश चंद्रशेखर से उन्हें जो उपहार मिले, वे अपराध की आय थे या नहीं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट के समक्ष दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार जैकलीन को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, जब सुकेश तिहाड़ जेल में था, तब अभिनेत्री ने जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोपी चंद्रशेखर से करोड़ों रुपये के उपहार स्वीकार किए थे। पूरक चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि कथित ठग ने आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से अभिनेत्री को 5.71 करोड़ रुपये के उपहार दिए थे। ईडी ने दावा किया कि वह जानती थी कि उसे दिए गए उपहार अपराध की आय से थे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, अभिनेत्री राहत की हकदार थीं क्योंकि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस मामले में कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर भी आरोपी है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा था, वर्तमान मामले में 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के कारण आर्थिक अपराध अधिक गंभीर हैं, क्योंकि वे न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि आम जनता के विश्वास को भी प्रभावित करते हैं।