Sexual harassment case: कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को यौन उत्पीड़न मामले में मिली जमानत, जानिए पूरा मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: June 23, 2022 09:09 PM2022-06-23T21:09:31+5:302022-06-23T21:12:24+5:30
अप्रैल में मुंबई पुलिस ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ पीछा करने, दृश्यरतिकता और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया था।
मुंबई: मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को एक डांसर का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में जमानत दे दी। मामले में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें जमानत दी। फरवरी 2020 में आचार्य के खिलाफ एक महिला डांसर का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अंबोली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायत में जयश्री केलकर और प्रीत लाड सहित दो महिलाओं का भी नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों महिलाओं पर इस साल जनवरी में पीड़िता के साथ मारपीट करने का आरोप है। अप्रैल में मुंबई पुलिस ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ पीछा करने, दृश्यरतिकता और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया।
आरोप पत्र अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया था। डांसर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि आचार्य द्वारा उसकी बात मानने से इनकार करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया। शिकायतकर्ता ने कोरियोग्राफर पर अश्लील संदेश भेजने, अश्लील फिल्म दिखाने और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया।