सेना के जवान की पत्नी के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर मुश्किल में एकता कपूर, कोर्ट ने जारी किया समन, 8 फरवरी को होना पड़ेगा हाजिर
By एस पी सिन्हा | Published: February 2, 2021 08:17 PM2021-02-02T20:17:56+5:302021-02-02T20:19:40+5:30
वेब सीरीज 3-एक्स सीजन-2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर की मुश्किलें बढ गई है। बेगूसराय कोर्ट ने दोनों को 8 फरवरी तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
पटना,2 फरवरी। बिहार के बेगूसराय कोर्ट के द्वार फिल्म निर्माता एकता कपूर को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। फिल्म निर्माता पर भारतीय सेना के जवानों और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक सीरीज बनाने का आरोप है। वेब सीरीज 3-एक्स सीजन-2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर को व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट ने दोनों को 8 फरवरी तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
बेगूसराय की अदालत के न्यायधीश राजीव कुमार ने बरौनी थाना के सिमरिया आदर्श ग्राम निवासी भूतपूर्व सैनिक परिवादी शंभु कुमार की ओर से दाखिल परिवाद पत्र संख्या 524 (सी)/ 2020 पर सुनवाई करते हुए 3-एक्स सीरीज के सीजन 2 के प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर गंभीर धाराओं में संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
परिवादी शंभू कुमार ने बालाजी फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर पर आरोप लगाया है कि उसने अपने 3-एक्स सीजन 2 सीरीज में भारतीय सेना के कार्यरत सैनिक और उनकी पत्नी के चरित्र पर गलत ढंग से कहानी को फिल्माया है। जिससे परिवादी समेत अन्य भूतपूर्व सैनिक को काफी अपमान और लज्जा का सामना करना पड़ा। प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर ने अपने सीरीज 3-एक्स सीजन 2 में दिखाया है कि जब भारतीय सेना के सैनिक अपने ड्यूटी में देश के बॉर्डर पर रहते हैं तो उनकी पत्नी गैर मर्दों के साथ अपना गलत संबंध रखती है और इस दौरान अपने पति के वर्दी को भी गैर मर्दों को पहनाती हैं।
इस मामले में परिवादी शंभु कुमार के अलावा भूतपूर्व सैनिक राजाराम पोद्दार और अरुण कुमार सिंह ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गवाही दी। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बहस की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बहस की। शोभा कपूर एकता की मां हैं। परिवादी ने आरोपित दोनों फिल्म प्रोड्यूसर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी वेब सीरीज में भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक और उसकी पत्नी के बारे में आपत्तिजनक दृश्य को फिल्माया है, जिससे परिवादी समेत सभी भूतपूर्व सैनिक आहत हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 500 एवं 504 के तहत संज्ञान लिया है।