वॉट्सऐप चैट का इस्तेमाल मुझे ड्रग केस में फंसाने के लिए किया गया, जमानत याचिका में आर्यन खान

By अनिल शर्मा | Published: October 12, 2021 12:53 PM2021-10-12T12:53:49+5:302021-10-12T13:00:50+5:30

याचिका में आर्यन ने कहा है कि उसे गलत फंसाया गया है। वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। याचिका में लिखा है कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से कुछ कथित वॉट्सऐप चैट पर भरोसा कर रहा है और चैट की सच्चाई जांचे बिना उन्हें मौजूदा कार्यवाही में फंसाया जा रहा है।

aryan khan in bail plea whatsApp chat was used to implicate me in drug case | वॉट्सऐप चैट का इस्तेमाल मुझे ड्रग केस में फंसाने के लिए किया गया, जमानत याचिका में आर्यन खान

वॉट्सऐप चैट का इस्तेमाल मुझे ड्रग केस में फंसाने के लिए किया गया, जमानत याचिका में आर्यन खान

Highlightsयाचिका में आर्यन ने कहा है कि उसे गलत फंसाया गया हैयाचिका में कहा गया है कि आर्यन निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है

मुंबईः यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उस तारीख को अपना जवाब दाखिल करें। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि अदालत बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, क्योंकि एनसीबी ने कहा था कि आवेदन पर सुनवाई के लिए जल्दीबाजी नहीं है और हलफनामा दाखिल करने के लिए  एक सप्ताह का समय मांगा। वहीं बचाव आर्यन के वकीन ने कहा कि आर्यन खान को झूठा फंसाया गया और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इससे जांच प्रभावित नहीं होगी।

याचिका में आर्यन ने कहा है कि उसे गलत फंसाया गया है। वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। याचिका में लिखा है कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से कुछ कथित वॉट्सऐप चैट पर भरोसा कर रहा है और चैट की सच्चाई जांचे बिना उन्हें मौजूदा कार्यवाही में फंसाया जा रहा है। आर्यन की जमानत याचिका में आगे लिखा है कि यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान किसी भी तरह से किसी भी मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात- निर्यात या उपयोग या वित्तपोषण, अवैध तस्करी से जुड़ा है।

 इसमें कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई है और उसकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उसके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है। सोमवार को जब आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील ए एम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।

गौरतलब है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था जब एनसीबी ने मुंबई तट से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था और कुछ लोगों से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्होंने 8 अक्टूबर को जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब उनकी याचिका को पिछले हफ्ते एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस मामले पर फैसला करने का अधिकार उनके पास नहीं है।

 

Web Title: aryan khan in bail plea whatsApp chat was used to implicate me in drug case

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