नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कटे 38 लाख चालान, इतने अरब रुपये इकट्ठा हुआ जुर्माना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 22, 2019 10:54 AM2019-11-22T10:54:06+5:302019-11-22T10:54:06+5:30
हाल ही में सरकार ने कहा था कि उन्हें किसी ऐसे राज्य के बारे में जानकारी नहीं है जहां नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। जबकि कुछ राज्यों ने मिले अधिकार का प्रयोग करते हुये चालान की रकम को कम किया है।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद अब तक 38 लाख चालान काटे गये। इन चालानों की कुल कीमत 577.5 करोड़ रुपये है। लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा कि चालान कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। हालांकि वास्तविक रेवेन्यू अभी उपलब्ध नहीं है।
एनआईसी के वाहन सारथी डाटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक 18 राज्यों में 38,39,406 चालान कटे जिनमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं। नितिन गडकरी ने बाताय इन सभी चालानों की रकम 5,77,51,79,895 रुपये है।
चंडीगढ़, पांडुचेरी, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दादर और नगर हवेली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के उपलब्ध डाटा के अनुसार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14,13,996 चालान कटे। वहीं गोवा में सबसे कम 58 चालान कटे।
सरकार ने हाल ही में कहा था कि उन्हें ऐसे किसी राज्य के बारे में जानकारी नहीं है जहां नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू नहीं हुआ है। जबकि कुछ राज्यों ने चालान की रकम को घटाया है। राज्यों को कुछ मामलों में चालान की रकम कम करने का अधिकार एक्ट के तहत दिया गया है।