मुंबई सड़क हादसे में हुई मौत, ट्राइब्यूनल ने सुनाया 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 7, 2019 10:48 AM2019-10-07T10:48:41+5:302019-10-07T10:48:41+5:30
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि कंपनी मुआवजे की राशि बाइक मालिक से वसूलने के लिये स्वतंत्र है।
मुंबई सड़क हादसे के शिकार ऐंबुलेंस चालक के परिजन को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल ने लगभग 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ट्राइब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी से यह भी कहा कि कंपनी को मुआवजे की राशि एक्सीडेंट के लिये जिम्मेदार बाइक मालिक से वसूलने की छूट है।
घटना 2013 की है जब बीएमसी के ऐंबुलेंस चालक रामचंद्र जोरे को सड़क पार करने के दौरान 18 साल के एक युवक ने बाइक से टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट की इस घटना में रामचंद्र की मौत हो गयी थी। मौत के समय रामचंद्र का वेतन 68 रुपये प्रतिमाह था।
ट्राइब्यूनल ने कहा कि बाइक मालिक खूबलाल प्रजापति यह जानते हुये कि मोहम्मद अशरफ कुरैशी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी उसे अपनी बाइक दी। ट्राइब्यूनल ने कहा कि यह फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी को मृतक रामचंद्र के परिजन को मुआवजा राशि की देयता से मुक्त करता है लेकिन 'पे एंड रिकवर' नियम के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को रामचंद्र की पत्नी और बच्चों जिनकी उम्र 5 साल और 10 साल है को मुआवजा राशि देना चाहिये।
ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि कंपनी मुआवजे की राशि बाइक मालिक से वसूलने के लिये स्वतंत्र है। ट्राइब्यूनल ने 75.60 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। साथ ही 7 अक्टूबर 2013 से अब तक 7.5 परसेंट ब्याज भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
ट्राइब्यूनल के फैसले के मुताबिक मृतक की पत्नी को ब्याज समेत 37.60 लाख रुपये और बच्चों को ब्याज समेत 18.75 लाख रुपये दिये जाएंगे। बच्चों को मिलने वाले मुआवजे की राशि उनके बालिग होने तक फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी।