पुरानी कार और बाइक की RC को रिन्यू कराना अब होगा और महंगा, अक्टूबर से नई दर, जानें पूरी डिटेल
By विनीत कुमार | Published: March 18, 2021 11:24 AM2021-03-18T11:24:31+5:302021-03-18T11:24:31+5:30
इस साल अक्टूबर से 15 साल पुरानी कार और बाइक की आरसी को रिन्यू कराने पर अधिक पैसे खर्च करने होंगे। कार के लिए आठ गुणा अधिक राशि तक देनी पड़ सकती है।
महंगाई की मार के बीच एक और बोझ आम आदमी पर जल्द पड़ सकता है। संभव है कि इसी साल अक्टूबर से आपको अपनी 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए पांच हजार रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ऐसे में ये राशि अभी के मुकाबले करीब आठ गुणा ज्यादा होगी। ऐसे ही पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में अधिक पैसे खर्च करने होंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अभी के 300 रुपये के मुकाबले आने वाले दिनों में पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए 1000 रुपये खर्च करने होंगे। ऐसे ही 15 साल से पुराने बस या ट्रक के फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपये देने होंगे जो अभी के मुकाबले 21 गुणा ज्यादा है।
रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें फीस बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। ये वाहनों की नई स्क्रैप पॉलिसी का ही एक हिस्सा है।
रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में देरी पर लगेगा भारी जुर्माना
प्रस्ताव के अनुसार निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी पर हर महीने के हिसाब से 300 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने में देरी पर प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
सरकार पुराने ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने संबंधी प्रस्ताव की जहां घोषण कर रही है, वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार दिल्ली-एनसीआर में 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर बैन संबंधी फैसले पर पुनर्विचार के लिए एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।
अभी ये भी देखा जाना बाकी है कि क्या सरकार इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक इंधन पर चल रहे पुराने वाहनों को प्रस्तावित बढ़े हुए फीस से छूट देगी। दरअसल, सरकार की कोशिश है कि पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट फीस को बढ़ाने से लोग पुरानी गाड़ियों को ज्यादा संख्या में छोड़ देंगे।
बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार निजी गाड़ियों को 15 साल के बाद हर पांच साल में आरसी रिन्यू कराना होता है। वहीं, कर्मिशयल गाडियों के लिए आठ साल के बाद हर साल नया फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। स्क्रैप पॉलिसी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार देश में कई जगहों पर स्क्रैपिंग सेंटर भी तैयार करेगी।