चार पहिया वाहन मालिकों के लिए RTO के नए नियम जानना जरूरी, कल से नहीं होगा फास्टैग वाहनों का रजिस्ट्रेशन
By अनुराग आनंद | Published: December 24, 2020 09:58 AM2020-12-24T09:58:48+5:302020-12-24T10:01:33+5:30
फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई सारे छूट दिए हैं।
लखनऊ: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बनाए नए नियम के तहत 2021 के पहले ही दिन से टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगाए वाहनों का चलना मुश्किल हो जाएगा। सड़क पर चलने वाले हर वाहन में फास्टैग लगाना जरूरी होगा।
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने हर तरह से तैयारी पूरी कर ली है। फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25 दिसंबर से रोक लगाने की बात सरकार कह रही है।
4 पहिया वाहनों में फास्टैग लगाना अब अनिवार्य-
इस संबंध में आरटीओ ने सभी डीलरों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक वरीय अधिकारी ने कहा कि सभी 4 पहिया वाहनों में फास्टैग लगाना अब अनिवार्य होगा। चेकिंग के दौरान अब अधिकारी बिना फास्टैग लगाए वाहनों के चालक को सख्ती से चेतावनी भी देंगे।
चार पहिया पंजीकृत वाहनों की संख्या छह लाख के पार है-
बता दें कि लखनऊ स्थित आरटीओ कार्यालय में हर प्रकार के चार पहिया पंजीकृत वाहनों की संख्या छह लाख के पार है। इनमें सवा लाख के करीब वाहन चलन में नहीं हैं। उधर, डेढ़ लाख व्यावसायिक वाहन हैं और तीन लाख से ऊपर निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें मात्र 25 फीसदी वाहनों में ही फास्टैग लगे हैं।
सरकार ने इस नियम के तहत कई छूट दी है-
सरकार ने फास्टैग वाले वाहन में विशेष छूट दी है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहन को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत यदि वाहन चालक 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा है तो टोल टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी। यानी एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा।