ऑड-इवन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस बार CNG वाहनों को भी नहीं मिलेगी छूट, जानें कब से हो रहा है लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 12, 2019 01:39 PM2019-10-12T13:39:49+5:302019-10-12T13:39:49+5:30
निजी सीएनजी कारों को छूट न देने को लेकर सरकार का कहना है कि गैर-कमर्शल वाहनों को ऑड-इवन से बाहर नहीं कर सकते। पहली बात तो इनका बेजा इस्तेमाल होता है दूसरे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सीएनजी या गैर-सीएनजी कारों की पहचान करने में दिक्कत आती थी।
दिल्ली में ऑड-इवन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉफ्रेंस कर रहे हैं। इस बार ऑड-इवन 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू लगाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सीएनजी वाहनों को भी इसके दायरे में लाया जा रहा। पिछली बार जब ऑड-इवन फार्मूला लागू किया गया था तब सीएनजी वाहनों को छूट दी गई थी।
हालांकि दो पहिया वाहनों और महिला चालकों को ऑड-इवन से छूट दी गयी है। सीएनजी वाहनों को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सीएम केजरीवाल को सौंपी अपने सिफारिशों में कहा कि निजी सीएनजी कारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले देखने को मिलते हैं। इसके चलते पलूशन खत्म करने के लिए चलाई जाने वाली इस स्कीम का मकसद ही खत्म हो सकता है। ऐसे में इन कारों को ऑड-ईवन के तहत छूट नहीं दी जा सकती है।
निजी सीएनजी कारों को छूट न देने को लेकर सरकार का कहना है कि गैर-कमर्शल वाहनों को ऑड-इवन से बाहर नहीं कर सकते। पहली बात तो इनका बेजा इस्तेमाल होता है दूसरे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सीएनजी या गैर-सीएनजी कारों की पहचान करने में दिक्कत आती थी। इसकी वजह काफी छोटा स्टीकर चिपके होने या फिर न होना था।