जानें FASTag से जुड़े नए नियम के बारे में सब कुछ, 24 घंटे के भीतर वापसी पर मिलने वाली छूट खत्म, मिसकॉल के जरिए पता करें बैलेंस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 18, 2020 12:09 PM2020-01-18T12:09:10+5:302020-01-18T12:09:10+5:30

आपको बता दें कि फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए एनएचएआई ने एक और कड़ा फैसला लिया है। इस नियम के तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों के 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी गई है।

check your FASTag balance miss call this toll free number FASTag mandatory for return | जानें FASTag से जुड़े नए नियम के बारे में सब कुछ, 24 घंटे के भीतर वापसी पर मिलने वाली छूट खत्म, मिसकॉल के जरिए पता करें बैलेंस

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsअगर आपने NHAI फास्टैग पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है, तो अपने मोबाइल नंबर से 91-8884333331 पर मिस्ड कॉल देकर अपने NHAI प्रीपेड वॉलेट का बैलेंस जान सकते हैं। नए नियम के तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों के 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी गई है।

अगर आपकी कार पर फास्टैग (FASTag) नहीं लगा है जितना जल्द हो सके लगवा लें। क्योंकि कैश लेन में अभी तक मिलने वाली छूट को सरकार ने खत्म कर दिया है। साथ ही फास्टैग का बैलेंस जानने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जहां मिस्ड कॉल देकर बैलेंस राशि के बारे में जाना सकते हैं। 

NHAI से संबंधित कंपनी IHMCL ने मिस्ड कॉल अलर्ट की सुविधा शुरू की है। अगर आपने NHAI फास्टैग पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है, तो अपने मोबाइल नंबर से 91-8884333331 पर मिस्ड कॉल देकर अपने NHAI प्रीपेड वॉलेट का बैलेंस जान सकते हैं। वहीं अगर किसी फास्टैग में बैलेंस कम है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक SMS भी भेजा जाएगा।

सरकार ने नेशनल हाइवे (NHAI) के 65 टोल प्लाजा पर नियमों में 30 दिनों की छूट दी है। इसके साथ ही देश के 65 टोल प्लाजा पर 25 फीसदी फास्टैग लेन को 30 दिन के लिए हाइब्रिड लेन में बदलने की छूट दी गई है। इसके तहत इन लेनों में दोनों तरह फास्टैग और नकद भुगतान वाले वाहन जा सकते हैं। 

ये सभी 65 टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और आंध्रप्रदेश के हैं। एनएचएआई के मुताबिक इस अस्थाई व्यवस्था को भी 14 फरवरी को समाप्त कर दिया जाएगा। 

आपको बता दें कि फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए एनएचएआई ने एक और कड़ा फैसला लिया है। इस नियम के तहत अब बिना फास्टैग वाले वाहनों के 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटे के भीतर वापसी वाली छूट का लाभ सिर्फ फास्टैग इस्तेमाल करने वाले वाहनों को ही मिलेगा। 

कैश लेन में 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर भी पूरा टोल शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था थी कि 24 घंटे में वापसी पर टोल में छूट मिलती थी।

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