Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; इतने दिनों तक जेल से रहेंगे बाहर

By अंजली चौहान | Published: May 10, 2024 02:17 PM2024-05-10T14:17:36+5:302024-05-10T14:43:36+5:30

Arvind Kejriwal Get Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम रिहाई दे दी है।

Delhi CM Arvind Kejriwal gets interim bail Supreme Court gives relief | Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; इतने दिनों तक जेल से रहेंगे बाहर

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; इतने दिनों तक जेल से रहेंगे बाहर

Highlightsअरविंद केजरीवाल को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक केजरीवाल को दी राहतअंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल को कुछ नियमों के पालन करने होंगे

Arvind Kejriwal Get Bail:दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमनात दे दी है जिसके अनुसार, वह 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए ईडी से कहा, "केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।"

ईडी ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट से विरोध किया, कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के तर्कसंगत आदेश का पालन किया जाना चाहिए। 

गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  ईडी द्वारा मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद से केजरीवाल की जमानत पर तलवार लटक रही थी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली है। 

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार करते हुए स्वीकार किया कि स्थिति "असाधारण" थी क्योंकि लोकसभा चुनाव पांच साल में केवल एक बार होते हैं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत लेनी है तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करना या फाइलों पर हस्ताक्षर करना गलत होगा।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "इस तरह के विकास का व्यापक प्रभाव होगा।" सहमति जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. श्री केजरीवाल की ओर से पेश हुए सिंघवी ने कहा कि जमानत मिलने पर मुख्यमंत्री स्वयं आधिकारिक कर्तव्यों से दूर रहने का बयान देंगे, बजाय इसके कि न्यायालय इस आशय का कोई आदेश पारित करे।

दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल ने चुनाव का हवाला देते हुए तीन या चार बार ईडी के समन का जवाब नहीं दिया।

इससे पहले गुरुवार 9 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप सुप्रीमो को कोई भी अंतरिम राहत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हुए कहा कि अगर "बेईमान" राजनेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है, तो उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि चुनाव भारत में "सबकुछ" है। 

एजेंसी ने 44 पन्नों के हलफनामे में कहा कि इस तरह की राहत हर अपराधी को राजनेता बनने और बड़े पैमाने पर अपराध करते समय पूरे साल अभियान मोड में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इस हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज कराई गई है क्योंकि हलफनामा "कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना" है, यह देखते हुए कि मामला पहले से ही शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अंतिम फैसले के लिए निर्धारित है। 

Web Title: Delhi CM Arvind Kejriwal gets interim bail Supreme Court gives relief

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