Maharajganj Court: बहला फुसला कर नाबालिग से रेप, दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 9,000 रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 4, 2024 07:00 PM2024-05-04T19:00:23+5:302024-05-04T19:01:08+5:30

Maharajganj Court: अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 29 मई, 2021 को उस वक्त हुई जब उग्रसेन लड़की के घर में घुस गया और उसे बहला फुसला कर उसके साथ बलात्‍कार किया। मामले में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

Maharajganj Court Rape minor luring convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment, fine of Rs 9000 | Maharajganj Court: बहला फुसला कर नाबालिग से रेप, दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 9,000 रुपये का जुर्माना

सांकेतिक फोटो

Highlightsन्यायाधीश ने दोषी के खिलाफ 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना अदा न करने पर उसकी सजा तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जिसकी सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी को सजा सुनायी गयी।

Maharajganj Court:उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है और उस पर जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने जिले के चौक थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में उग्रसेन नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी के खिलाफ 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसकी सजा तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 29 मई, 2021 को उस वक्त हुई जब उग्रसेन लड़की के घर में घुस गया और उसे बहला फुसला कर उसके साथ बलात्‍कार किया। मामले में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसके बाद उग्रसेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्‍सो) अधिनियम समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जिसकी सुनवाई पूरी करने के बाद दोषी को सजा सुनायी गयी।

Web Title: Maharajganj Court Rape minor luring convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment, fine of Rs 9000

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