Kodagu Murder Case: नाबालिग हो अभी शादी नहीं!, 32 वर्षीय प्रकाश ने 16 वर्षीय लड़की को 100 मीटर घसीट कर सिर धड़ से अलग करके सिर साथ ले गया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 10, 2024 03:35 PM2024-05-10T15:35:15+5:302024-05-10T15:36:07+5:30
Kodagu Murder Case: पुलिस ने बताया युवक ने लड़की के पिता एवं मां पर हमला किया और लड़की का सिर धड़ से अलग करके उसका सिर अपने साथ ले गया। घटना सुरलब्बी गांव की है।
Kodagu Murder Case:कर्नाटक के कोडागु जिले में प्रस्तावित विवाह स्थगित होने से नाराज एक युवक ने 16 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के नाबालिग होने के चलते दोनों का विवाह स्थगित कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि विवाह स्थगित होने के बाद 32 वर्षीय प्रकाश लड़की मीना के घर में घुस गया। पुलिस ने बताया युवक ने लड़की के पिता एवं मां पर हमला किया और लड़की का सिर धड़ से अलग करके उसका सिर अपने साथ ले गया। घटना सुरलब्बी गांव की है।
पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार को लड़की की प्रकाश के साथ सगाई थी, लेकिन किसी ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे दी जिसके बाद बाल कल्याण विभाग के अधिकारी नाबालिग लड़की मीना के घर पहुंचे और दोनों परिवारों को समझाया। पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने दोनों परिवारों को समझाया कि अगर वे शादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। पुलिस के अनुसार दोनों परिवार इस बात पर सहमत हुए कि मीना के 18 साल के होने के बाद ही उसकी शादी प्रकाश से की जाएगी।
इसके बाद अधिकारी और दूल्हे का परिवार वहां से चला गया। पुलिस अधीक्षक (कोडागु) रामराजन ने बताया कि हालांकि बृहस्पतिवार शाम लगभग 5.30 बजे प्रकाश ने मीना के घर में घुसकर उसके पिता को लात मारी और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश ने साथ ही लड़की को लगभग 100 मीटर तक बाहर घसीटा और धारदार हथियार से हमला करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर अपने साथ लेकर वहां से भाग गया।
उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां और पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 302 (हत्या) एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तीन बहनें और दो भाई हैं और वह सबसे छोटी थी।