हिमाचल प्रदेश: सरकारी टीचर ने की शर्मनाक हरकत, नाबालिग छात्रा को जबरन दिखाया अश्लील वीडियो, केस दर्ज
By अंजली चौहान | Published: May 4, 2024 05:26 PM2024-05-04T17:26:34+5:302024-05-04T17:29:50+5:30
Himachal Pradesh: शिकायत में, लड़की की मां ने दावा किया कि आरोपी ने उसकी बेटी को अतिरिक्त कक्षाओं के बाद स्कूल में ही रुकने के लिए कहा था।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने शर्मनाक हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने स्कूल की नाबालिग छात्रा को जबरन अश्लील वीडियो दिखाया। हैरान करने वाला मामला जब सामने आया तो सब दंग रह गए। 9वीं की छात्रा द्वारा टीचर पर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की जांच कर रही हिमाचल पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।
कथित तौर पर आरोपी शिक्षक सरकारी हाई स्कूल में ड्राइंग शिक्षक के रूप में काम करता है, जो जुन्गा में स्थित है। यह स्कूल हिमाचल प्रदेश में शिमला से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लड़की की मां ने शुक्रवार यानी 3 मई, 2024 को ढली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता की मां ने शिकायत में दावा किया है कि आरोपी शिक्षक ने उसकी बेटी को एक्स्ट्रा क्लास के बाद स्कूल में ही रुकने के लिए कहा था। यह घटना कथित तौर पर गुरुवार, 2 मई, 2024 को हुई थी। शिकायत रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि आरोपी ने लड़की को जबरन अपने फोन पर एक नग्न लड़की का अश्लील वीडियो दिखाया था। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को गलत तरीके से छुआ भी।
टीचर के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, आरोपी टीचर के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मारपीट और लज्जा भंग करने की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये आरोप यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 और 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354A के तहत आते हैं। पीटीआई के मुताबिक, एक बार पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो जाने के बाद अपराधी को पुलिस हिरासत में ले लेगी।